उत्तराखंड सरकार दे रही निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर ₹50,000 की आर्थिक सहायता।

दो पुत्रियों तक मिलेगा लाभ, आय और उम्र की शर्तें निर्धारित; ऑनलाइन होंगे आवेदन

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य की निराश्रित विधवा महिलाओं को उनकी अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए प्रति पुत्री ₹50,000 का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

पात्रता: कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो राज्य सरकार से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, या जिनकी मासिक पारिवारिक आय ₹4000/- से कम है। इसके अलावा बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की महिलाएं भी पात्र होंगी।

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उम्र सीमा: दूल्हा-दुल्हन की उम्र का रखें ध्यान

इस योजना के तहत केवल उन्हीं विवाहों को मान्यता दी जाएगी जिनमें:

  1. दूल्हे की उम्र विवाह के समय 21 से कम या 45 से अधिक न हो।
  2. दुल्हन की उम्र विवाह के समय 18 से कम या 45 से अधिक न हो।

उम्र सीमा का उद्देश्य बाल विवाह रोकना और स्वस्थ वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहन देना है।

आवेदन प्रक्रिया: घर बैठे करें आवेदन

योजना के लिए आवेदन स्वयं या किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए निम्न ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध हैं:

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इस योजना को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  1. विधवा पेंशन प्रमाण पत्र
  2. बी.पी.एल. कार्ड (यदि हो)
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. पुत्री का आधार कार्ड व आयु प्रमाण
  5. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र

यह योजना उन निराश्रित महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी बेटियों के विवाह में आर्थिक रूप से असहाय होती हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई महिला इस श्रेणी में आती हैं, तो समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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