उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई अधिसूचना जारी, दो चरणों में होगा मतदान
देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर जारी स्थगन आदेश को समाप्त कर दिए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रदेश के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोबारा शुरू हुई प्रक्रिया
रिट याचिका संख्या 400 (एम.बी.)/2025 में स्थगन आदेश 23 जून को पारित किया गया था, जिससे पहले जारी अधिसूचना 24 जून को रोक दी गई थी। नामांकन प्रक्रिया भी रुकी हुई थी। लेकिन 27 जून 2025 को हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश समाप्त कर दिया गया, और निर्देश दिया गया कि चुनाव वहीं से शुरू किए जाएं, जहां से रोका गया था। इसी के तहत अब संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।
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चुनाव कार्यक्रम का विवरण (चक्र अनुसार):
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दोनों चक्रों में आने वाले विकास खण्डों की सूची आयोग द्वारा परिशिष्ट-क में जारी की गई है, जिसे अलग से देखा जा सकता है। श्री सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के तहत आयोजित किए जा रहे हैं, और पूरी पारदर्शिता एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।