जानिए क्या है पात्रता शर्ते, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिसके लिए उत्तराखंड के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बच्चों से आवेदन मांगे जा रहे है। जिसमें प्रत्येक बच्चे को 3 हजार रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत मिलेगा।

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ये है पात्रता शर्तें:

01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता / पिता / संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना संचालित की गयी है। प्रदेश की समस्त तहसीलों के उपजिलाधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे, जो अपने अधीन कार्यरत नायब तहसीलदार / प्रभारी नायब तहसीलदार को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में पंचायतीराज संस्थाओं, पंचायत समिति / ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, ऑगनबाडी कार्यकत्री, शिक्षकगण, ए. एन. एम. / आशा कार्यकत्री, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थांए, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों आदि के सहयोग से 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण प्रस्तर सं0-1 की परिस्थितियों के तहत सुनिश्चित किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज:

1. आधार कार्ड।
2. माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पात्र।
3. 18 वर्ष से कम आयु की स्थिति में संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता।
4 . फोटो।
5 .राशन कार्ड।

 

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नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करने के उपरान्त उन्हें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सहायताओं हेतु आवेदन एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेजों को तैयार कराना स्वयं सुनिश्चित करेगें। प्रभावित बच्चों के चिन्हीकरण के उपरान्त ऐसे बच्चों की समस्त सूचना तत्काल नोडल अधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit) को उपलब्ध करायी जायेगी व समस्त बच्चों का रिकार्ड तहसील स्तर पर अद्यतन रखा जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया-

आर्थिक सहायता हेतु समस्त आवेदन संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट- क) पर आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन दोनो प्रकार से प्राप्त किये किए जायेगें व आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन करवाने का दायित्व सम्बन्धित तहसील के नोडल अधिकारी (नायव तहसीलदार / प्रभारी नायब तहसीलदार) का होगा।

आर्थिक सहायता-

आर्थिक सहायता हेतु चयनित लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) सहायता राशि / भरण-पोषण भत्ता दी जाएगी। यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) / संरक्षक व बच्चे के संयुक्त खाते में D.B.T के माध्यम से जमा की जाएगी तथा इस बैंक खाते में अन्य किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जाएगा व इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी के भरण-पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

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