सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सख्त चेतावनी, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
India vs Pak War: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की मूवमेंट की लाइव रिपोर्टिंग से परहेज करने की सख्त सलाह दी है। यह एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जारी की गई है। जिसमें सभी से जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्टिंग करने का आग्रह किया गया है।
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एडवाइजरी की मुख्य बातें
- रियल टाइम कवरेज पर रोक: सुरक्षा बलों के संचालन या मूवमेंट की कोई भी लाइव कवरेज, दृश्य प्रदर्शन या स्रोत आधारित रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए।
- पूर्व घटनाओं से सबक: कारगिल युद्ध, मुंबई हमले (26/11), और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग से राष्ट्रहित को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।
- कानूनी प्रतिबंध: पहले से लागू कैबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) के तहत, ऐसी रिपोर्टिंग अवैध है। इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- अधिकृत अधिकारी से जानकारी: किसी भी ऑपरेशन की जानकारी केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की नियमित ब्रीफिंग के माध्यम से ही दी जा सकती है।
- सामूहिक नैतिक ज़िम्मेदारी: सभी मीडिया हाउस, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कोई भी रिपोर्ट सुरक्षा बलों के अभियान को प्रभावित न करे।
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मंत्रालय का स्पष्ट संदेश
“राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। अतः सभी को सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए।”