उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी: प्रदेश में लागू हुई आदर्श आचार सहिंता, हरिद्वार जिला शामिल नहीं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत समय-सारणी, 12 जिलों में होंगे ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने आज एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा की है। यह चुनाव दो चक्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्राम पंचायतों के सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे।

चुनाव की समय-सारिणी

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 243K के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्यक्रम निर्धारित किया है:

प्रथम चक्र:

  • नामांकन की तिथि: 25 जून 2025 से 28 जून 2025
  • नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून 2025
  • नाम वापसी की तिथि: 01 जुलाई 2025
  • प्रतीक आवंटन: 03 जुलाई 2025
  • मतदान तिथि: 10 जुलाई 2025 (08:00 पूर्वाह्न से 04:00 अपराह्न)
  • मतगणना एवं परिणाम: 19 जुलाई 2025
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द्वितीय चक्र:

  • मतदान तिथि: 08 जुलाई 2025
  • मतगणना एवं परिणाम: 15 जुलाई 2025
    (अन्य तिथियाँ प्रथम चक्र के अनुरूप ही होंगी)

विकास खंडवार चुनाव विवरण

दोनों चक्रों में किन विकास खंडों में चुनाव होंगे, इसकी जानकारी परिशिष्ट-क में दी गई है जो अधिसूचना के साथ संलग्न है।

आरक्षण की सूची और क्षेत्र निर्धारण

सभी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को 23 जून 2025 तक अपने जिलों की आरक्षण सूची, निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण और उससे संबंधित जानकारी जारी करनी होगी। साथ ही, यह सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाएगी और उसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी जाएगी। इस अधिसूचना में हरिद्वार जनपद को आगामी पंचायत चुनाव कार्यक्रम से बाहर रखा गया है।

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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक नई शुरुआत हो रही है। जनता को स्थानीय शासन में भागीदारी का अवसर मिलेगा और गांवों के विकास की नई दिशा तय होगी।

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