उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: पंचायत चुनाव के मद्देनज़र देहरादून जिले में धारा 163 हुई लागू।

बिना अनुमति जनसभा, रैली, रोड शो और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर होगी कार्रवाई

देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025-26 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा पहले आईपीसी की धारा 144 के रूप में जानी जाती थी।

जनसभा, रैली, जुलूस अब बिना अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित

धारा 163 के तहत आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बिना रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की अनुमति के कोई जनसभा, रोड शो, रैली या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जा सकेगा। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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ADM जय भारत सिंह ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने और मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका है। कुछ संगठन, राजनीतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को प्रलोभन देकर चुनाव प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

ध्वनि यंत्रों और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध

  1. धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, न्यायालयों और चिकित्सालयों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
  2. धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  3. कोई भी व्यक्ति झूठी या भ्रामक खबरें नहीं फैलाएगा।
  4. किसी भी प्रत्याशी द्वारा धमकाना, प्रलोभन देना, या मतदाताओं को वाहन से लाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध

  1. सभी मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी आम नागरिक, प्रत्याशी या एजेंट को प्रवेश नहीं मिलेगा।
  2. नामांकन तिथियों के दौरान भी नामांकन स्थल से 200 मीटर तक जुलूस या प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  3. राजकीय वाहन का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए कठोर रूप से निषिद्ध है।
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जारी आदेश एकपक्षीय रूप से जनहित में पारित किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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