दो पुत्रियों तक मिलेगा लाभ, आय और उम्र की शर्तें निर्धारित; ऑनलाइन होंगे आवेदन देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य की निराश्रित विधवा महिलाओं को उनकी अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए प्रति पुत्री ₹50,000 का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पात्रता: कौन ले सकता है योजना का लाभ? इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो राज्य सरकार…
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