देहरादून मुख्य संवाददाता: उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) कानून में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। ख़ासतौर पर 2010 के बाद जिन लोगों का विवाह पंजीकृत हुआ है और दस्तावेज़ मान्य हैं, तो उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मिलेगी छुट: जिन लोगों ने पहले ही विवाह पंजीकरण कर लिया है, उन्हें केवल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नए विवाह पंजीकरण के लिए यह छुट मान्य नहीं होगी। नए दम्पतियों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।…
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