लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य देहरादून: त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बिकेगा और इसके लिए विक्रेताओं को लाइसेंस एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावट के खिलाफ महा अभियान चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह…
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