उत्तराखण्ड में UCC के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य, 26 जुलाई तक निशुल्क रजिस्ट्रेशन का मौका।

राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए विवाह पंजीकरण पर ₹250 शुल्क में छूट दी, अब तक 1.90 लाख से अधिक विवाह हुए ऑनलाइन पंजीकृत देहरादून: उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। 26 जुलाई 2025 तक निशुल्क पंजीकरण का मिलेगा लाभ हालांकि सामान्य स्थिति में विवाह पंजीकरण…

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Breaking News: (UCC Registration) पूर्व में शादी का रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को मिल सकती है छूट!

देहरादून मुख्य संवाददाता: उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) कानून में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। ख़ासतौर पर 2010 के बाद जिन लोगों का विवाह पंजीकृत हुआ है और दस्तावेज़ मान्य हैं, तो उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मिलेगी छुट: जिन लोगों ने पहले ही विवाह पंजीकरण कर लिया है, उन्हें केवल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नए विवाह पंजीकरण के लिए यह छुट मान्य नहीं होगी। नए दम्पतियों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।…

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