उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: दो से अधिक संतानों पर मिलेगी राहत, 25 जुलाई 2019 बनेगी कट ऑफ डेट।

पंचायत चुनाव लड़ने की पात्रता में होगा संशोधन, दो से अधिक संतान वालों को अब राहत। लेकिन केवल 25 जुलाई 2019 से पहले की संतानें होंगी मान्य देहरादून: उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक संतान रखने वालों को छूट मिल सकती है। बशर्ते कि ये संतानें 25 जुलाई 2019 से पहले जन्मी हों। इसे भी पढ़ें: खेलों के ज़रिए…

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