उत्तराखंड सरकार ने जारी की “अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025”
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे को निभाते हुए सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड के सरकारी विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से इस संबंध में “अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025” विधिवत जारी कर दी गई।
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किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
इस नियमावली के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों को उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं के समूह-ग की सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों पर आरक्षण मिलेगा। इसमें शामिल हैं –
- पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी)
- उप निरीक्षक
- प्लाटून कमांडर (पीएसी)
- अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
- बंदी रक्षक और उप कारापाल
- वन आरक्षी एवं वन दरोगा
- आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही
- सचिवालय रक्षक
सैन्य बहुल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तराखंड को सैन्य बहुल प्रदेश माना जाता है और यहां के युवा बड़ी संख्या में सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती होते हैं। ऐसे में सीएम धामी का यह फैसला “मास्टर स्ट्रोक” माना जा रहा है। इससे न केवल पूर्व अग्निवीरों को सम्मान मिलेगा, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी में सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा:
“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”