निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए मई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, विभाग ने स्कूलों से माँगा ब्यौरा
RTE Admission 2025: उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया दुबारा से शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसके तहत निजी स्कूलों में निर्धन एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है।
महत्वपूर्ण लिंक
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 29 मई 2025
- अंतिम तिथि: 10 जून 2025
- लॉटरी द्वारा चयन: आवेदन के बाद पात्र बच्चों का चयन लॉटरी सिस्टम के तहत किया जाएगा।
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प्रवेश के लिए उम्र सीमा
- प्री-प्राइमरी (नर्सरी): बच्चे की उम्र 30 जून 2025 को कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए।
- कक्षा 1: बच्चे की उम्र 30 जून 2025 को कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- अभिभावक www.rteonline.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के बाद संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बिजली या पानी का बिल
- वोटर कार्ड (अभिभावक का)
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की कॉपी
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महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- आवेदन केवल उसी वार्ड के बच्चों के लिए मान्य होगा, जिसमें स्कूल स्थित है।
- यदि पर्याप्त बच्चे उपलब्ध न हों, तो क्षेत्र विस्तार का अधिकार मुख्य शिक्षा अधिकारी को होगा।
सहायता के लिए संपर्क करें
- टोल फ्री नंबर: 18001804132
- अन्य नंबर: 01352781942
- समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
नोट: आवेदन समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य है। देर से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।