बिना अनुमति जनसभा, रैली, रोड शो और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर होगी कार्रवाई देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025-26 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा पहले आईपीसी की धारा 144 के रूप में जानी जाती थी। जनसभा, रैली, जुलूस अब बिना अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित धारा 163 के तहत आदेश में स्पष्ट किया…
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