उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: पंचायत चुनाव के मद्देनज़र देहरादून जिले में धारा 163 हुई लागू।

बिना अनुमति जनसभा, रैली, रोड शो और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर होगी कार्रवाई देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025-26 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा पहले आईपीसी की धारा 144 के रूप में जानी जाती थी। जनसभा, रैली, जुलूस अब बिना अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित धारा 163 के तहत आदेश में स्पष्ट किया…

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Big Breaking: उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण प्रक्रिया में खामी बनी वजह।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर HC की सख्ती। आरक्षण रोटेशन नियमावली के अभाव में कोर्ट का बड़ा फैसला नैनीताल: उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर संकट के बादल छा गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण की नियमावली को लेकर गड़बड़ियों के चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नियमावली की अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार ने नियमों के बगैर निकाली अधिसूचना शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की…

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